20 जुलाई को नई दिल्ली में हुए 'संसद मार्च' के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया गया प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए केवल प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस बल का अत्यधिक इस्तेमाल उचित नहीं ठहराया जा सकता।